सुप्रीम कोर्ट: सुधारोन्मुख सजा एसिड हमले के दोषियों के लिए नहीं | भारत समाचार
नई दिल्ली: एसिड हमले के दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए दंड कानूनों में संशोधन का सुझाव देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वर्तमान सुधारोन्मुख सजा प्रणाली ऐसे दोषियों पर लागू नहीं होनी चाहिए और एसिड हमले से बचे लोगों को मुआवजा देने के लिए उनकी संपत्तियों की नीलामी की जानी…