
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने “क्रूरता” के आधार पर तलाक की मांग कर रहे एक व्यक्ति से कहा, “आप नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं, आप एक जीवनसाथी से शादी कर रहे हैं।”
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “आपको खाना पकाने, कपड़े धोने आदि में योगदान देना होगा। आज का समय अलग है।” और उस व्यक्ति और उसकी पत्नी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां आईं। हाई कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर व्यक्ति को तलाक देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था।
SC के समक्ष सुनवाई के दौरान, पुरुष के वकील ने कहा कि पुरुष और महिला के बीच मध्यस्थता – जिनकी 2017 में शादी हुई थी और उनका एक आठ साल का लड़का है – विफल हो गई थी, और 2019 से, युगल अलग हो गए हैं।
वकील ने कहा, “वह तलाक चाहता है। निचली अदालत ने क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया।” सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि इस मामले में किस क्रूरता का आरोप लगाया गया है। वकील ने कहा कि महिला ने “अनुचित व्यवहार किया था और खाना नहीं बना रही थी”।
इस पर, न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, “आपको इन सभी में समान रूप से भाग लेना होगा। खाना बनाना, सफाई करना, धोना, सब कुछ”, एचसी ने कहा कि यह क्रूरता का आधार नहीं हो सकता है।