
सीजेआई कांत ने सीईसी और अन्य ईसी (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग करने के लिए “हितों के टकराव” का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वह याचिकाओं को एक पीठ के समक्ष रखेंगे जिसमें कोई भी भविष्य के सीजेआई शामिल नहीं होंगे। सीजेआई कांत की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली थे, ये दोनों भविष्य में सीजेआई बनेंगे।
सीजेआई का रुख कि कोई भी भावी सीजेआई याचिकाओं की सुनवाई के लिए पीठ का हिस्सा नहीं होगा, इसका मतलब निम्नलिखित न्यायाधीशों – जस्टिस विक्रम नाथ, बीवी नागरत्ना, पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन को बाहर करना होगा।
पिछले साल 3 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी राजीव कुमार के चयन पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी, जिनकी जगह 19 फरवरी, 2025 को ज्ञानेश कुमार ने ली थी।
2 मार्च, 2023 को अनूप बरनवाल मामले में पांच न्यायाधीशों वाली एससी बेंच ने सीईसी और ईसी के चयन की प्रक्रिया पर एक “विधायी शून्यता” देखी थी, और निर्देश दिया था कि पीएम, विपक्ष के नेता और सीजेआई का एक पैनल राष्ट्रपति को ईसी में नियुक्तियों पर तब तक सलाह देगा जब तक कि संसद इस उद्देश्य के लिए एक कानून नहीं बना देती। यह कानून, जो 29 दिसंबर, 2023 को लागू हुआ, सीजेआई की जगह पीएम द्वारा चुने गए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया गया।
2023 के कानून के लागू होने तक और 1950 के बाद से दशकों तक जब चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, आयोग में सीईसी और ईसी की नियुक्ति – संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार – कार्यपालिका का एकमात्र विशेषाधिकार बना हुआ था। संविधान के अनुसार, सीईसी और ईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया “संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों” के अधीन होनी थी।
1950 से 2023 तक, सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था, और परिणामी “वैक्यूम” ने सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला सुनाया कि कानून बनने तक नियुक्तियां पीएम, एलओपी और सीजेआई के पैनल द्वारा की जाती थीं।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि कार्यपालिका की पूरी चयन प्रक्रिया पर मजबूत पकड़ है जो लोगों के मन में चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में संदेह पैदा करती है, जो बदले में चुनावों की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगाती है।
केवीके सुंदरम सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीईसी (20 दिसंबर, 1958 से 30 सितंबर, 1967 तक) बने रहे, उसके बाद पहले सीईसी सुकुमार सेन (21 मार्च, 1950 से 19 दिसंबर, 1958 तक) रहे। 1950 से 2004 तक, 54 वर्षों की अवधि में, 12 सीईसी थे, लेकिन अगले 22 वर्षों में, 13 सीईसी हो गए हैं। अक्टूबर 1989 तक EC एक एकल सदस्यीय निकाय था जिसमें CEC भी शामिल था। तब से यह तीन सदस्यीय निकाय बन गया है।